मृतक आश्रित कोटे के बाबू हो जाये सावधान, टाइपिंग की परीक्षा नही किया पास तो हो जायेगे चपरासी, योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश
लखनऊ28दिसम्बर :यूपी में मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालो को टाइपिंग की परीक्षा पास नही करने पर नही नियुक्ति दी जायेगी। टाइपिंग की परीक्षा पास नही कर पाने वाले को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एंव कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितो की भर्ती नियमावली 1947 में संशोधन कर दिया गया है। इसमे व्यवस्था कर दी गयी है कि समूह ग के पद पर नियुक्ति के दो साल के अंदर टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नई नियुक्ति दी जायेगी। तय समय के अंदर अगर वह कार्यभार ग्रहण नही करता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। अभी तक टाइपिंग की परीक्षा पास नही करने पर नौकरी से निकाल दिया जाता रहा है।