एक झलक

अदालत ने 42 साल बाद,90 साल के बुजुर्ग को सुनाई उम्रकैद की सजा

फिरोजाबाद 1जून :दलित समुदाय के 10 लोगों की हत्या के आरोप में फिरोजाबाद जिला अदालत ने 90 वर्षीय गंगादयाल पुत्र लज्जाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर सजा में 13 महीने और जुड़ जाएंगे. हत्या दिसंबर 1981 में शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के साधपुर नामक गांव में हुई थीं. कोर्ट ने 42 साल बाद यह सजा सुनाई है.

मामला थाना शिकोहाबाद के ग्राम सादूपुर का है. जहां वर्ष 1981 में 10 दलितों की निर्मम हत्या की गई थी और दो अन्य घायल हुए थे. जिस संबंध में 10 आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी. हत्याकांड के बाद प्रदेश व देश के तमाम नेताओं का गांव में आना हुआ था. घटना के समय शिकोहाबाद थाना मैनपुरी जिले में था और वर्ष 1989 में फिरोजाबाद जिला घोषित होने के बाद फिरोजाबाद में आया.

आपको बता दें कि पुलिस ने विवेचना उपरांत 10 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. दौरान एक मुकदमा 9 आरोपियों की मौत हो चुकी है. वहीं अब एक आरोपी गंगा दयाल उम्र 90 वर्ष पुत्र लज्जाराम निवासी गढ़ी दानसहाय थाना शिकोहाबाद को दोषी पाते हुए जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने सजा सुनाई है. शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव उपाध्याय ने पैरवी की.

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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