एक झलक

बिजली का बकाया प्रॉपर्टी खरीदने वाले नया मालिक चुकाएगा-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली23 मई :सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी संपत्ति के पिछले मालिक ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले मालिक को उसका बकाया देना होगा।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा और न्यायाधीश हिमा कोहली की पीठ ने मामलों के एक बैच में एक संदर्भ का जवाब देते हुए उक्त निर्णय दिया। दरअसल, अदालत के समक्ष एक मामला आया जिसमें नीलामी में खरीदी गई एक प्रॉपर्टी के पर बिजली का बिल बकाया है। प्रॉपर्टी के नए
मालिक ने अदालत से पूछा कि क्या पुराने मालिक की गलती का खमियाजा नए मालिक भुगतेंगे। इस बात पर पीठ ने कहा कि बिजली कंपनी की ओर से नए मालिक से पुराने मालिक लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन दिया गया का बकाया मांगना जायज है। अदालत ने कहा था तो बिजली वितरण कंपनी ने पुराने बकाये कि बिजली आपूर्ति करने का कोई पूर्ण दायित्व का हवाला देकर कनेक्शन देने से इनकार कर नहीं है बल्कि यह दायित्व शर्तों के साथ पूरा दिया। इसके बाद प्रॉपर्टी के नए मालिक ने कोर्ट किया जाता है। अदालत ने कहा कि बिजली का रुख किया। उन्होंने अदालत को बताया कि बिल चुकाना प्राथमिक शर्त है। अदालत ने कहा बिजली कंपनी ने नया कनेक्शन देने से इस बात कि पिछले मालिक का बकाया, नए मालिक पर इनकार कर दिया कि प्रॉपर्टी के पुराने मालिक से वसूलने की शर्तें रखना 2003 के बिजली कानून के दायरे में आता है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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