हाईकोर्ट का कड़ा रुख- सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
14मई2022
बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा के खिलाफ प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। पटना हाई कोर्ट ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश में नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
दरअसल, सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को 13 मई शुक्रवार को हाई कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए थे जिसका पालन न करने पर हाईकोर्ट ने यह कड़ी कार्रवाई की है। चिटफंड कंपनी सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है ।इस मामले में 2 हजार से ज्यादा निवेशकों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वार विभिन्न सोसाइटीज में उनका पैसा निवेश कराया गया है लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी कंपनियों से वापस नहीं लौट आ रही है।
इस पर पटना हाईकोर्ट ने सुब्रतो राय को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर इस बारे में बताने के लिए कहा था लेकिन आदेश का पालन न होने पर गुरुवार को एक बार फिर पटना हाई कोर्ट ने सख्त चेतावनी विधि के शुभ अवसर आए हर हाल में शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर हो अब इस आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है यह गिरफ्तारी वारंट तीन राज्य के पुलिस महानिदेशक ओं को भेजा जाएगा बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के दिल्ली प्रमुख के पास भी गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएग।