पूर्वांचल

सांसद अतुल राय को गैंगस्टर एक्ट में मिली जमानत,लंका थाने में वर्ष 2021 के दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा

वाराणसी29 अगस्त :घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को एक और मामले में बड़ी राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बसपा सांसद अतुल राय को लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत दे दी। जिसके बाद मंगलवार को बसपा सांसद अतुल राय की ओर से उनके अधिवक्ताओं अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए/ गैंगस्टर) अवनीश गौतम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपित सांसद को दो-दो लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
बतादें कि तत्कालीन लंका थाना प्रभारी ने जिलाधिकारी की संस्तुति पर 23 अक्टूबर 2021 को लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि अतुल राय का एक गैंग है। जिसके सरगना अतुल राय है। यह लोग अपने व अपने गिरोह के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते है। इनके खिलाफ विभिन्न थाना में हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस संबंध में बसपा सांसद अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि जमानतदारों का सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सांसद अतुल राय की रिहाई भेज दी जाएगी।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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